स्कूटी में भरकर ले जा रहे थे 110 लीटर महुआ शराब, बलौदा पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा
बलौदा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आबकारी एक्ट के तहत दोनों आरोपियों को भेजा गया जेल
बलौदा /महासमुंद, 09 अगस्त 2026: अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना बलौदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 110 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से शराब परिवहन में प्रयुक्त स्कूटी और मोबाइल सहित कुल ₹97 हजार की संपत्ति जब्त की है।
पुलिस के अनुसार, 08 अगस्त 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति बिना नंबर की स्कूटी में भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब लेकर ग्राम हरीबनपुर से ग्राम पाईकपारा की ओर जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हरीबनपुर से पाईकपारा जाने वाले कच्चे मार्ग पर घेराबंदी कर जांच किया गया।
पुलिस को बिना नंबर की स्कूटी पर दो संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस को देखकर दोनों घबरा गए। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम योगेश चौधरी (24 वर्ष), पिता देवसिंह चौधरी तथा किशन भोई (26 वर्ष), पिता संतलाल भोई, दोनों निवासी कुटेला, थाना सरायपाली बताया।
पुलिस ने दोनों की विधिवत तलाशी के दौरान स्कूटी में रखी दो प्लास्टिक बोरियों के अंदर डिब्बों में कुल 110 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब बरामद हुई। जब्त शराब की अनुमानित कीमत ₹22,000 बताई गई है।
इसके अलावा शराब परिवहन में प्रयुक्त स्कूटी कीमत करीब ₹70,000 तथा एक मोबाइल कीमत ₹5,000 भी पुलिस ने जब्त किया। इस तरह पुलिस ने कुल ₹97,000 की संपत्ति जब्त की।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 50/2026, धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर दोनों को विधिवत गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
गिरफ्तार आरोप
योगेश चौधरी, पिता देवसिंह चौधरी, उम्र 24 वर्ष, निवासी कुटेला, थाना सरायपाली।
किशन भोई, पिता संतलाल भोई, उम्र 26 वर्ष, निवासी कुटेला, थाना सरायपाली।
जब्त संपत्ति
110 लीटर महुआ शराब — ₹22,000
एक स्कूटी — ₹70,000
एक मोबाइल — ₹5,000
कुल जब्त संपत्ति — ₹97,000












