October 22, 2026 8:15 pm

महासमुंद जिले के 5 पटवारी निलंबित, डिजिटल फसल सर्वेक्षण में लापरवाही पर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई

जनसेवा 24 न्यूज महासमुंद,10 अक्टूबर 2026 कलेक्टर विनय कुमार लंगेह द्वारा डिजिटल फसल सर्वेक्षण और राजस्व संबंधी कार्यों की नियमित समीक्षा के उपरांत और कारण बताओ नोटिस का समाधानकारक जवाब नहीं मिलने के कारण महासमुंद जिले के 05 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण और राजस्व कार्यों में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निंलबित कर दिया गया है। शासन के नियमानुसार उन्होंने जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
आदेश के अनुसार
छ.ग. शासन के निर्देशानुसार वर्ष 2026-27 के DCS (डिजीटल फसल सर्वेक्षण) हेतु शेष खसरे जिन्हें PV APP (भौतिक सत्यापन) द्वारा गिरदावरी किये जाने हेतु पटवारियों को खसरा नंबर आबंटित कर निर्धारित समय-सीमा दिनांक 30/09/2026 तक पूर्ण करने निर्देशित किया गया है, कार्य प्रारंभ नहीं किये के जाने एवं संतोषजनक प्रगति नहीं होने के कारण गिरदावरी कार्य समय-सीमा पर पूर्ण किये जाने में समस्या उत्पन्न होने से कार्यालयीन पत्र के द्वारा कारण बताओ सूचना जारी किया गया, जिसके परिपेक्ष्य में प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं पाया गया।
जिसके कारण (1)उदय प्रकाश राजपूत प.ह.नं.-02 तहसील बसना को निलम्बित किया गया है। (2) पटवारी जितेंद्र सिंह बाघ तहसील सरायपाली को ग्राम पड़कीपाली में शासकीय जमीन को अपने मनमर्जी से दूसरे कृषक के नाम पर पटवारी अभिलेख में दर्ज करने,(3) पटवारी हरीश चंद्राकर तहसील महासमुंद को ग्राम बड़गांव में खसरा नंबर की वास्तविक स्थिति को छुपाकर दोबारा नामांतरण करने  (4) पटवारी सुश्री कंचन साहू,तहसील बागबाहरा (5) पटवारी लुकेश यादव तहसील बागबाहरा को डिजिटल फसल सर्वेक्षण का निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन नहीं करने के कारण निलंबित किया गया है।

उक्त पटवारियों के कदाचरण,अनुशासनहीनता तथा कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख नियमावली, भाग-एक के अध्याय-(1), खण्ड (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के उपनियम (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में संबंधित मुख्यालय तहसील कार्यालय नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

 

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