महासमुंद, 08 सितंबर, खैर लकड़ी के अवैध परिवहन एवं फर्जी NOC तैयार कर उसका उपयोग करने के मामले में महासमुंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी मनीष अग्रवाल के ग्राम मुड़पार, थाना सरसींवा, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ स्थित मकान की तलाशी लेकर 81 लाख रुपये नकद बरामद कर विधिवत जब्त किया है।
पुलिस के अनुसार, वन परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा के आवेदन पर खैर लकड़ी 23,350 किलोग्राम के अवैध परिवहन के लिए प्रयुक्त NTPS NOC में कूटरचना कर उसे असल रूप में उपयोग करने एवं धोखाधड़ी के मामले में थाना पिथौरा में अपराध क्रमांक 172/2026 पंजीबद्ध किया गया है।
प्रकरण में धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 3(5), 111 बीएनएस, 25 आर्म्स एक्ट तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 42(1), सहपठित धारा 41(2)(ख)(घ) एवं धारा 52(1) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
सर्च वारंट के आधार पर मकान में तलाशी
विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपी मनीष अग्रवाल के ग्राम मुड़पार स्थित मकान की तलाशी के लिए पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त किया गया। इसके बाद 07 सितंबर 2026 को महासमुंद पुलिस ने आरोपी के मकान की तलाशी ली।
पुलिस के मुताबिक, केयरटेकर की मौजूदगी एवं गवाहों के समक्ष की गई तलाशी के दौरान एक थैले से 500 रुपये के नोटों की 162 गड्डियां बरामद हुईं। इनमें कुल 16,200 नोट पाए गए, जिनकी कुल कीमत 81,00,000 रुपये (इक्यासी लाख रुपये) है। पुलिस ने उक्त रकम को मौके पर विधिवत जब्त कर लिया।
अपराध से अर्जित संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई
महासमुंद पुलिस द्वारा जब्त की गई 81 लाख रुपये की नगदी के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के प्रावधानों के तहत न्यायालय के समक्ष अपराध से अर्जित संपत्ति की विधिवत कुर्की के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई का उद्देश्य आरोपी को अपराध से अर्जित आर्थिक लाभ से वंचित करना तथा प्रकरण में प्रभावी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
जिला पुलिस महासमुंद द्वारा अवैध गतिविधियों, वनोपज के अवैध परिवहन, कूटरचना एवं धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में लगातार कार्रवाई जारी है।












