न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने का दावा, प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग।
जनसेवा 24 न्यूज पिथौरा। नगर के लाखागढ़ क्षेत्र स्थित कोडिया सहकारी प्रक्रिया एवं विपणन संस्था मर्यादित की शासकीय भूमि पर कथित अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। इस संबंध में संस्था के प्रभारी सचिव ने तहसीलदार पिथौरा के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर आरोप लगाया है कि संबंधित भूमि पर न्यायालय द्वारा स्थगन (स्टे) आदेश जारी किए जाने के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा गया है।

प्राप्त जानकारी आवेदन के अनुसार, ग्राम लाखागढ़, पटवारी हल्का क्रमांक-10 के खसरा नंबर-4, रकबा 1.33 हेक्टेयर भूमि संस्था के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। संस्था का कहना है कि इसी भूमि के लगभग 47×50 फीट (करीब 2350 वर्गफुट) हिस्से पर फिरोज खान द्वारा निर्माण कराया जा रहा है।

संस्था ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि सक्षम न्यायालय द्वारा निर्माण कार्य पर स्थगन आदेश जारी होने के बाद भी कथित रूप से निर्माण कार्य जारी है। संस्था का कहना है कि यदि न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो इससे शासकीय भूमि को नुकसान पहुंचने के साथ-साथ न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना हो रही है।
इन्हीं तथ्यों के आधार पर संस्था ने तहसीलदार से मांग की है कि निर्माण कार्य में उपयोग की जा रही सामग्री (मलबा) जब्त कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित कराया जाए। यह आवेदन 13 जुलाई 2026 को तहसीलदार पिथौरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
वही एक आवेदन युवराज मानिकपुरी निवासी पिथौरा के द्वारा जिलाधीश कलेक्टर के पास भी आवेदन देकर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास भी किया गया है । यह आवेदन 22/07/2026 को सौंपा गया है।














