पिथौरा :- वन मण्डल पदाधिकारी पंकज राजपूत, संयुक्त वन मण्डल पदाधिकारी, उ.प्र. के निदेशकव नमण्डल पिथौरा, यू.आर. बसंत, सहायक वन संरक्षक, प्रत्युष टाण्डेय वनक्षेत्रपाल वन परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा के मार्गदर्शन में महासमुन्द वनमण्डल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र पिथौरा में दिनांक 26/03/2025 को समय 3.30 बजे दोपहर सांकरा परिवृत्त / बम्हनी परिवृत्त के संयुक्त गस्त के दौरान सांकरा से लारीपुर मार्ग में ग्राम कोड़ा कटेल के पास (माटीदरहा परिसर) में पिकअप पुराना CG 13 D 4659 के व्दारा अवैध रूप से साल प्रजाति के 15 नग लट्ठा 1.307 घ.मी. वनोपज मूल्य 38817.00 रू. का अवैध परिवहन करते हुए पाया गया। जिसमें भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41 एवं छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 का नियम 3 के तहत जप्ती कर पी.ओ.आर. के 20661/13 दिनांक 26/03/2025 श्री राजकुमार साहू, वनपाल, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी, सांकरा व्दारा जप्त कर वाहन पिकअप पुराना CG.13 D 4659 को परिक्षेत्र कम्पाउण्ड परिसर पिथौरा मं राजसात कार्यवाही हेतु रखा गया है। तथा अपराध में संलिप्त अपराधी 1. महेश बाघ व० नेहरू लाल बाघ उम्र 24 वर्ष जाति संवरा 2. अन्मय व. सत्यानंद प्रधान, उम्र 21 वर्ष जाति कोलता, 3. सुदन य० रघु प्रधान उम्र 26 वर्ष जाति कोलता 4. अबिनाश व. नारायण बाघ उम्र 26 वर्ष जाति संवरा सभी ग्राम छोटे ओनकी पो. डाभा थाना झारबंद जिला बरगड़ (ओड़िसा) 5. चैतू निषाद व. अगर दास उम्र 46 वर्ष जाति केंवट, ग्राम हर्राटार, पो. डाभा थाना झारबंद जिला बरगड़ (ओड़िसा) को मुचलका जमानत पर छोड़ा गया है।का र्यवाही में अपराधियों के विरूद्ध जिसमें भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41 एवं छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 का नियम 3 के उल्लंघन करने पर राजसात की कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त कार्यवाही में श्री सालिकराम डड़सेना, उपवनक्षेत्रपाल, श्री राजकुमार साहू, वनपाल, स.प.अ.सांकरा, श्री विरेन्द्र पाठक, वनपाल, स.प.अ.बम्हनी, श्री दिनेश कुमार शर्मा, वनपाल एवं श्री सुदामा पालेश्वर, वनरक्षक, श्री दीपक कुमार जेण्ड्रे वनरक्षक, श्री भुनेश्वर कुमार बांधे, वनरक्षक, एवं सुरक्षा श्रमिक श्री रघुमणी ताण्डी, श्री प्रहल्लाद भोई, नरेन्द्र यादव, श्री दयानिधि दीप की उपस्थिति में कार्यवाही की गई।










